दुर्ग। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को अब अपना जीवन जेल के भीतर गुजारना पड़ेगा। दुर्ग जिले के वेशालीनगर क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आई दो किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी कमलजीत छाबड़ा (57 वर्ष) को 20 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश अनिष दुबे के कोर्ट में यह फैसला आया।

पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ मामला

प्रकरण के मुताबिक घटना 14 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 9 बजे की है। आरोपी के पास 15 और 13 वर्षीय किशोरी पढ़ने के लिए आया करती थीं। इस दौरान आरोपी ने दोनों के साथ गलत हरकतें की। इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद वैशालीनगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354 (क) (1), 342, 376(3), पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामला कोर्ट में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया।

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के साथ एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और क्रमश: 5 हजार, 1- 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा डिलीवर ने की।

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