रायपुर। Raipur City Crime: रायपुर के NDPS स्पेशल कोर्ट ने ड्रग सप्लाई करने वाले दो लड़कियों समेत 5 उनके लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी।

Raipur City Crime: एनडीपीएस के स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने यह सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए आरोपी प्रखर दलदल सिवनी के तेंदुआ अपार्टमेंट का रहने वाला है, अभय कुमार तेलीबांधा, मोहम्मद आवेश बैरन बाजार, प्रिया मारुती रेसीडेंसी अमलीडीह और नेहा VIP स्टेट शंकर नगर की रहने वाली है।

Raipur City Crime: 2022 का है पूरा मामला

यह पूरा मामला 25 दिसंबर 2022 का है। पुलिस ने सूचना मिली थी कि न्यू ईयर की पार्टीज में ड्रग खपाने की फिराक में कुछ लड़के-लड़कियों ने रायपुर में ड्रग्स लाया है। ये ड्रग्स की डील कर रहे थे। अम्बुजा मॉल के पास लग्जरी कार में लड़के-लड़कियां मौजूद थे। इसी दौरान एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस ने सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया।

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Raipur City Crime: नए साल के जश्न में सप्लाई करने लाया गया था ड्रग

पुलिस की पूछताछ में इस गैंग ने बात कबूली है कि, न्यू ईयर की पार्टी में खपाने के लिए ड्रग्स लाया गया है। पुलिस के पास भी इनपुट था कि जश्न की आड़ में ड्रग्स बाजी की जाएगी। पुलिस ने गिरफ्तार हुए गैंग के पास ड्रग्स के 18 पैकेट बरामद किए थे।

Raipur City Crime: कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने पांचों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश किए, जिसमें उनके मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने की पुष्टि हुई। अदालत ने इस अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी प्रकार की उदारता दिखाने से मना कर दिया। खासकर, खतरनाक नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सजा को उचित ठहराया गया।​​​​​​ मामले की विवेचना निरीक्षक दीपक पासवान ने की।