जांजगीर-चांपा। जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की चार गंभीर धाराओं — धारा 115(2), 296, 329 और 315 — में एफआईआर दर्ज हुई है।

जानें, क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता चंद्रशेखर राठौर ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, मामूली विवाद एसी की गर्म हवा हटाने को लेकर शुरू हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक बालेश्वर साहू खुद उनके घर आ धमके और दबंगई दिखाते हुए 8 से 10 थप्पड़ जड़ दिए।

इतना ही नहीं, घटना का वीडियो जो चंद्रशेखर ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, उसे विधायक ने कथित रूप से मोबाइल छीनकर डिलीट कर दिया, जिससे सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप भी जुड़ गया।

Oplus_131072

FIR में दर्ज गंभीर धाराएं: इस मामले में मारपीट के शिकार युवक द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यह धाराएं लगाई है :

  1. धारा 115(2) – जान से मारने का प्रयास
  2. धारा 296 – सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने की कोशिश
  3. धारा 329 – डराकर या दबाव डालकर संपत्ति या अधिकार छीनना
  4. धारा 315 – चोट पहुंचाने के इरादे से हमला
See also  Misappropriation Of MLA's Voluntary Grant Amount -विधायक स्वेच्छानुदान की बंदरबांट, कांग्रेस MLA की फोटो वायरल

दो पक्ष आमने-सामने

विधायक बालेश्वर साहू ने भी पलटवार करते हुए अपनी ओर से थाने में एक आवेदन जमा कराया है। यानी अब यह मामला दो पक्षों के बीच आमने-सामने की लड़ाई बन चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

पहले भी रहे हैं विवादों में
गौरतलब है कि विधायक बालेश्वर साहू का नाम पहले भी कई आपराधिक प्रकरणों में सामने आ चुका है। उनके ऊपर पहले से ही कई मामलों की फेहरिस्त है, जिससे उनकी छवि विवादास्पद बनी रही है।