टीआरपी डेस्क। वर्ष 2021 में जांजगीर-चांपा जिले में हुई एक संगठित लूट और उगाही के गंभीर मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला बम्हनीडीह थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दिनदहाड़े एक कीटनाशक दवा दुकान में घुसकर इन आरोपियों ने मारपीट और गाली-गलौच के साथ एक लाख रुपये की जबरन वसूली की थी। इस केस की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।

यह सनसनीखेज वारदात 27 अगस्त 2021 को दोपहर के समय हुई थी। छह आरोपियों ने बम्हनीडीह क्षेत्र स्थित कीटनाशक दवा दुकान में जबरन घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की और गाली-गलौच करते हुए धमकाकर 1 लाख रुपये की उगाही कर ली। पीड़ित ने तत्क्षण बम्हनीडीह थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तेजी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए।

अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), जांजगीर की अदालत ने IPC की धाराओं 147, 148, 452, 323 (तीन बार), और 386 के तहत आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, IPC की धारा 397 के अंतर्गत सभी दोषियों को 7 साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

साथ ही आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया।

दोषी पाए गए आरोपी- भूपेन्द्र कुमार रात्रे, लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा, तरुण साहू, कुणाल बघेल, भोला कश्यप और रामपल कश्यप।