टीआरपी डेस्क। Big Beautiful Bill Act: अमेरिका में रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली रिपब्लिकन सरकार ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में संशोधन कर रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर महज 1% कर दिया है। खास बात यह है कि यदि भारत पैसे बैंक अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भेजे जाते हैं, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इस संशोधित बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में मंजूरी मिल चुकी है और अब यह सीनेट में बहस और मतदान के लिए भेजा गया है। उम्मीद है कि 4 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

कैसे लगेगा टैक्स?

27 जून 2025 को जारी हुए संशोधित ड्राफ्ट के मुताबिक

  • डिजिटल माध्यमों (बैंक अकाउंट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड) से भारत पैसे भेजने पर 0% टैक्स।
  • कैश, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक या अन्य भौतिक माध्यमों से पैसे भेजने पर 1% टैक्स लागू होगा।

यानी अगर NRI टैक्स से पूरी तरह बचना चाहते हैं, तो उन्हें केवल अमेरिका में जारी डेबिट/क्रेडिट कार्ड या अमेरिकी वित्तीय संस्थान के खातों का इस्तेमाल करना होगा।

भारतीय प्रवासियों को मिली बड़ी राहत

संशोधित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट खासतौर पर गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अमेरिका में काम करने वाले लाखों भारतीय हर महीने अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। ऐसे में यह कदम उनके लिए न केवल वित्तीय राहत है, बल्कि एक सकारात्मक संकेत भी है।

टैक्स एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के यूएस टैक्स पार्टनर लॉयड पिंटो ने कहा सीनेट के नए ड्राफ्ट में रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर 1% कर देना और डिजिटल ट्रांसफर को टैक्स फ्री करना प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी राहत है। यह बिल अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के हितों को सुरक्षित करता है।

पिछली टैक्स दर और बदलाव की टाइमलाइन

  • मई 2025: प्रस्तावित 5% टैक्स को घटाकर 3.5% किया गया था
  • जून 2025: संशोधित कर दर को और घटाकर 1% कर दिया गया
  • डिजिटल ट्रांसफर पर अब पूरी तरह से टैक्स माफ
  • यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा