रायपुर। राज्य में नकली दवाओं, अवैध कॉस्मेटिक उत्पादों और नशीली दवाओं के गोरखधंधे पर लगाम कसने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत औषधि निरीक्षकों की टीमों ने कई जिलों में सघन छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली और बिना लाइसेंस उत्पादों को जब्त किया।

रायपुर जिले में ड्रग विभाग की टीम ने भाटागांव स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की, जहां बिना किसी वैध लाइसेंस के फिनाइल और हैंडवॉश बनाए जा रहे थे। करीब 4.5 लाख रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई। इसी तरह गुढ़ियारी स्थित शोला इंडस्ट्रीज में भी बिना लाइसेंस साबुन और हैंडवॉश बनाने की पुष्टि हुई, जहां से लगभग 2 लाख रुपये की कच्चा माल, कंटेनर और पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई।

डूमरतराई स्थित औषधि वाटिका में चल रही मेसर्स वेनोर दवा इकाई में नारकोटिक दवाओं के रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान कुछ फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भी बरामद हुए, जिसके आधार पर फर्म को नोटिस जारी किया गया है।

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बिलासपुर के तेलीपारा इलाके में मेसर्स आकाश बैंगल्स एंड कास्मेटिक के पास बिना लाइसेंस दवाइयों का स्टॉक मिला। विभाग ने 30,000 रुपये मूल्य की औषधियाँ जब्त की और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। इसी इलाके के व्यापार विहार और अन्य दुकानों से भी प्रसाधन सामग्री के पांच नमूने लिए गए हैं।

रायगढ़ जिले के पुरानी हटरी स्थित रोज लाइफ नामक दुकान में बिना लाइसेंस दवाइयों की बिक्री पर कार्यवाही की गई। धमतरी जिले के भटगांव में धनेश्वर देवांगन के क्लिनिक से एलोपैथिक दवाओं का अवैध भंडारण पकड़ा गया।

मुंगेली जिले में प्रकाश मेडिकल एजेंसीज से आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट की आशंका के आधार पर जांच की गई। वहां से टेबलेट के नमूने लिए गए और शेष स्टॉक को रोका गया। कबीरधाम जिले के शिव हर्बल एजेंसीज और विश्वमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सालय से भी सैंपल लिए गए हैं।

जांजगीर-चांपा जिले के कई मेडिकल स्टोर्स जैसे महेश मेडिकल, अशोक मेडिकल, आर.के. मेडिकल, कृष्णा मेडिकल आदि में नारकोटिक दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी तरह जशपुर और कांकेर जिलों में भी विभाग की टीमें सक्रिय रहीं और जांचें की गईं।

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बेमेतरा जिले में शिवम् जनरल स्टोर और मेहनलाल मांगीलाल राठी किराना दुकान में कॉस्मेटिक उत्पादों की खरीद के बिल प्रस्तुत न कर पाने पर उत्पादों को फॉर्म-15 में दर्ज कर बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

अभियान के दौरान प्रदेशभर के बाजारों में बिक रहे नकली कास्मेटिक उत्पादों को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। ड्रग विभाग की टीमों ने कुल 48 कॉस्मेटिक उत्पादों जैसे साबुन, हेयर ऑयल, बेबी लोशन, फेयरनेस क्रीम, शैम्पू, टेलकम पाउडर, शेविंग क्रीम और हेयर डाई के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।

राज्य के सभी जिलों में तैनात 78 औषधि निरीक्षकों ने कुल 170 संस्थानों में छापेमारी कर जरूरी नमूने एकत्र किए और नियमानुसार कार्रवाई की। विभाग का साफ कहना है कि जनता को नकली दवाओं और प्रसाधन सामग्री के खतरों से बचाना उसकी प्राथमिकता है। दोषियों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

यदि आपको भी नकली दवाओं, कॉस्मेटिक्स या नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की कोई जानकारी हो, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 9340595097 पर सूचित करें।

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