PWD केस में AAP नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की मुहर,कहा..कोई सबूत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को बड़ी राहत दी हैं । कोर्ट ने PWD में कथित अनियमित नियुक्तियों और असंबंधित परियोजनाओं से भुगतान से जुड़े मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दीं अदालत ने कहा कि लंबे समय तक चली जांच के बावजूद भ्रष्टाचार या आपराधिक षड्यंत्र का कोई सबूत नहीं मिलां

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (POC Act) लगाने के लिए ठोस सामग्री जरूरी है, केवल कर्तव्य में लापरवाही पर्याप्त नहींं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों के आधार पर किसी भी आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू करना न्यायसंगत नहीं होगा।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 2018 में दर्ज FIR से जुड़ा है। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन और PWD अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभाग में “क्रिएटिव टीम” नामक सलाहकारों की नियुक्ति में अनियमितताएं कीं। शिकायत में दावा किया गया था कि भर्ती और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्तियां की गईं और वित्त विभाग की मंजूरी के बिना “बारापुला चरण-III” जैसी असंबंधित परियोजनाओं पर भुगतान किया गया।

See also  सीजी ब्रेकिंग: बीजापुर में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों में लगाई आग, आवापल्ली थाना पुलिस ने की पुष्टि

जांच में क्या पाया गया

CBI ने इस मामले में करीब 4 वर्षों तक जांच की. एजेंसी को न तो किसी तरह की रिश्वतखोरी, व्यक्तिगत लाभ, वित्तीय नियमों के उल्लंघन या आपराधिक इरादे का कोई सबूत मिला। इसके बाद CBI ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थीं।

आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर करारा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली की राजनीति में विकास और पारदर्शिता की नई पहचान बनाने वाले सत्येंद्र जैन को झूठे आरोपों के जाल में फंसाना भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण है।

AAP ने आरोप लगाया कि 2019 में दर्ज हुई एक एफआईआर को आधार बनाकर बीजेपी और उसकी एजेंसियों ने इस मामले को मीडिया ट्रायल बना दिया, ताकि आम आदमी पार्टी की छवि खराब की जा सके।