टीआरपी डेस्क। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मृत महिला के बैंक अकाउंट में अचानक ₹1 अरब से ज्यादा की रकम दिखाई देने लगी। महिला का बेटा जब मोबाइल ऐप से बैलेंस चेक कर रहा था, तो इतनी बड़ी रकम देखकर वह घबरा गया।जल्द ही यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक और पुलिस दोनों सक्रिय हो गए। जांच में खुलासा हुआ कि यह रकम असल में एक लोन एप की तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्क्रीन पर दिख रही थी हकीकत यह थी कि महिला के अकाउंट में शून्य बैलेंस था और खाता पहले ही फ्रीज किया जा चुका था।

पहले भी सामने आए हैं ऐसे केसेस

इससे पहले भी कई बार बैंकिंग सिस्टम की गलती से लोगों के खातों में मोटी रकम ट्रांसफर हो चुकी है। कई बार लोग उस पैसे को अपना समझकर खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कानूनी कार्रवाई, पुलिस केस और जुर्माना तक झेलना पड़ता है।

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क्या कहती है RBI और बैंक के नियम ?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देहरादून के प्रबंधक राजशेखर ने बताया कि ऐसी स्थिति में ग्राहक को तुरंत अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए, चाहे वह ब्रांच हो या कस्टमर केयर।

RBI के मुताबिक, अगर रकम किसी ट्रांजैक्शन एरर से आपके अकाउंट में आई है, तो वह आपकी नहीं मानी जाएगी। यह सिर्फ एक ट्रांजिटरी बैलेंस होगा, जिसे बैंक वापस ले सकता है। इस पैसे को निकालना या खर्च करना गैरकानूनी है और यह धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

क्या होगा यदि गलती से आए पैसे किए खर्च ?

गलती से खाते में आए पैसे खर्च करना या निकाल लेना कानूनन जुर्म है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत यह मामला आपराधिक विश्वासभंग और धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा। मामले में शिकायत होने पर अपराधी को कोर्ट द्वारा सजा भी सुनाई जा सकती है।

RBI की गाइडलाइंस, क्या करें, क्या न करें ?

गलती से पैसे आने पर ?

  • बैंक को गलती से आए पैसे की दें सूचना।
  • ग्राहक न उठाए कोई भी अनुचित लाभ।
  • ग्राहकों को करना है बैंक का पूरा सहयोग।
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गलत खाते में पैसे भेजने पर ?

  • बैंक को तुरंत करें सूचित, कॉल, ईमेल या लिखित आवेदन करे प्रस्तुत।
  • ट्रांजैक्शन की ID, तारीख, रकम और समय की दें जानकारी।
  • बैंक से रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने की करें रिक्वेस्ट।
  • रिसीवर बैंक से रिफंड की स्थिति करें पुष्टि
  • 7 कार्य दिवस तक लेते रहें फॉलो-अप
  • पैसे वापस नहीं मिलने पर करें कानूनी कार्रवाई

क्यों होती है ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी ?

  • सर्वर या सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी।
  • टाइपिंग या डेटा एंट्री में गलती।
  • गलत अकाउंट नंबर डालना।
  • लोन, सब्सिडी या रिफंड की गलत एंट्री।
  • ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम में गड़बड़ी।
  • इंटरनेशनल ट्रांसफर में बैंक कोड या अकाउंट डिटेल्स की गड़बड़ी।

गलत पैसे आने पर टैक्स का भी रखें ख्यालः RBI

यदी आपने गलती से आए पैसे को रखा और खर्च किया, तो यह आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन यदी आपने रकम तुरंत लौटा दी, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा।