रायपुर. राजधानी में 2 महीने से फरार चल रहे तोमर बंधुओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सेशन कोर्ट ने बुधवार को वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासनिक टीम ने भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन को कुर्क किया है। इस दौरान एसडीएम नंद कुमार चौबे, तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही।
3,000 स्क्वायर फीट के करीब संपत्ति
कुर्क संपत्ति कुल 3 हजार स्क्वायर फीट है, जिसमें वीरेंद्र और रोहित दोनों भाइयों की 1,500-1,500 स्क्वायर फीट की संपत्ति है. इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनों की कुर्की की कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.
2 महीने से चल रहे फरार
बता दें, दो महीने से फरार चल रहे तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी के लिए SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। साथ ही उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग कोर्ट से की थी, जिसे बुधवार को अदालत ने मंजूरी दे दी. कलेक्टर को कोर्ट से आदेश मिलने के बाद प्रशासनिक टीम ने ये कार्रवाई शुरू की। कुर्की आदेश पर तोमर बंधुओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि, उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था. जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी. लेकिन उससे पहले ही बिना पक्ष सुने कुर्की आदेश जारी कर दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है. इस पर अब गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी.


