टीआरपी डेस्क। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS लाइट के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की फीस में बदलाव किया है। नया फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, जो जून 2020 के स्ट्रक्चर की जगह लेगा। इससे लाखों पेंशनर्स प्रभावित होंगे।

NPS और UPS पर नए चार्ज

सरकारी कर्मचारी: E-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये, और सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट। शून्य बैलेंस अकाउंट से कोई चार्ज नहीं। अन्य: PRAN खोलने पर 15 रुपये, सालाना मेंटेनेंस के लिए 15 रुपये। ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं।

APY और NPS लाइट

APY और NPS लाइट अकाउंट्स के लिए PRAN खोलने और सालाना मेंटेनेंस चार्ज 15 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्ज शून्य। कम चार्ज का उद्देश्य अधिक लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ना है।

NPS और NPS वात्सल्य

इन योजनाओं में E-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये। ट्रांजैक्शन चार्ज शून्य। सालाना मेंटेनेंस चार्ज टियर 1 अकाउंट के बैलेंस पर निर्भर:

  • 1 लाख रुपये तक की शेष राशि के लिए शून्य
  • 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 100 रुपये
  • 2,00,001 रुपये से 10 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 150 रुपये
  • 10,00,001 रुपये से 25 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 300 रुपये
  • 25,00,001 रुपये से 50 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 400 रुपये
  • 50 लाख रुपये से अधिक शेष राशि के लिए 500 रुपये
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अन्य दिशानिर्देश

PFRDA ने स्पष्ट किया कि CRA नई सेवाओं के लिए वास्तविक लागत पर शुल्क ले सकती हैं, बशर्ते पूर्व अनुमोदन हो। CRA अधिकतम शुल्क की सीमा से अधिक चार्ज नहीं कर सकती, लेकिन कम शुल्क लेने की अनुमति है। PFRDA का लक्ष्य पेंशन योजनाओं को किफायती, पारदर्शी और सुलभ बनाना है।