टीआरपी डेस्क। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई में आरोप तय किए।

कोर्ट ने लालू यादव पर IPC 420, IPC 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(d) और 13(2) के तहत आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर केवल IPC 120B और 420 के तहत ट्रायल चलेगा। अदालत ने कहा कि लालू यादव का सभी टेंडरों में दखल रहता था और इस मामले में उन्हें लाभ भी हुआ।

CBI द्वारा प्रस्तुत सबूतों को कोर्ट ने किया स्वीकार

लालू यादव ने कोर्ट में सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान CBI द्वारा प्रस्तुत सबूतों को स्वीकार किया और माना कि लालू परिवार इस घोटाले में व्यापक साज़िश में शामिल था। राबड़ी और तेजस्वी यादव को इस मामले में जमीन बेहद कम कीमत पर मिली।

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IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर समेत ये लोग शामिल

इसके अलावा मामले में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर व विनय कोचर भी आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि उसके पास सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

तेजस्वी यादव का जवाब- हम दोषी नहीं हैं

कोर्ट के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी यही सवाल किए गए. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का जवाब भी यही रहा- हम दोषी नहीं हैं. इससे पहले, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी याद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने पहुंचे.