बिलासपुर। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड हुए कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आदेशित किया है।
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने काउंसलिंग कमिटी और चिकित्सा शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि इन कॉलेजों को तुरंत प्रभाव से काउंसलिंग में शामिल किया जाए। इस आदेश के परिपालन में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की काउंसलिंग की तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, ताकि विद्यार्थी इन कॉलेजों में आवेदन कर सकें। प्रकरण पर अगली सुनवाई नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगी।



