रायगढ़। तमनार थाना क्षेत्र में ग्रामीण महिला को भू-अर्जन से मुआवजा राशि मिली जिसे कियोस्क बैंक संचालक ने हड़प लिया। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी नरेंद्र बेहरा पिता सबेचंद बेहरा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम छिरवानी, जो मिलुपारा में कियोस्क बैंक संचालित करता था, पर महिला के खाते से 4,62,500 निकालने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि पीड़िता सत्यभामा सिदार निवासी मिलुपारा (हाल छिरवानी) ने 9 नवंबर 2025 को थाना तमनार में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां रूपवती सिदार को भू-अर्जन के तहत रूपये मिले थे जिसमें से 15 लाख रुपये खाते में उसकी मां ने डाली थी। बैंक की दूरी अधिक होने के कारण वह मिलुपारा स्थित कियोस्क केंद्र से राशि निकालने जाती थी। उसी दौरान सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच जब रूपये लेन-देन के लिए आरोपी नरेंद्र बेहरा के कियोस्क शाखा गई थी, तभी आरोपी ने उसके खाते से अलग-अलग तिथियों में कुल 4,62,500 अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया।
दो बार अंगूठे लगवाता था आरोपी
महिला ने बताया कि आरोपी अक्सर पैसे निकालते समय दो बार अंगूठा लगाने को कहता था और उसी बीच चालाकी से राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। आरोपी ने उसके बड़े पापा और भाई हलधर सिदार के खातों से भी भू-अर्जन की राशि निकाल ली थी। आरोपी को ट्रांजैक्शन की अधिकृत आईडी प्राप्त थी, जिसका दुरुपयोग करते हुए उसने अमानत में खयानत, धोखाधड़ी की।
अपराध पंजीबद्ध करने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए तमनार पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर 10 नवंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने मिलुपारा क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों के खातों से भी प्रदत्त भू-अर्जन की राशि निकाली है, जिसकी जांच की जा रही है।
इस प्रकरण में अपराध क्रमांक 266/2025 धारा 420, 409 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एक मोबाइल फोन जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।



