टीआरपी डेस्क। SIR Process : छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR- Special Intensive Revision) प्रारंभ होने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर संबंधित BLO (Booth Level Officer) को जमा करवाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो उनके नाम मतदाता सूची से हट सकता है।
SIR का उद्देश्य
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे ये कार्य
- मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे।
- स्थायी रूप से निवास बदलने वालों के नाम विलोपित होंगे।
- 2 स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम निरस्त किए जाएंगे।
- फर्जी मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाएगा।
क्या करें मतदाता ?
फॉर्म भरने से पहले मतदाताओं को 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखना होगा। BLO द्वारा परिगणना फॉर्म घर-घर वितरित किए जाएंगे, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर भरकर जमा करना अनिवार्य है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फॉर्म के साथ मतदाता को 11 निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- केंद्र/राज्य सरकार या PSU का पहचान पत्र या पेंशन कार्ड।
- 01/07/1987 से पूर्व जारी सरकारी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- 10वीं बोर्ड की अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर।
- परिवार रजिस्टर।
- भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र।
पंजीकरण की 3 श्रेणियां
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जन्म तिथि के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है।
- 01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्में मतदाता:
स्वयं का कोई भी 1 दस्तावेज आवश्यक। - 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्में मतदाता:
स्वयं का 1 और माता-पिता का 1 दस्तावेज जरूरी। - 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्में मतदाता:
स्वयं का 1, माता का 1 व पिता का 1 दस्तावेज यानी कुल 3 दस्तावेज जमा करने होंगे।
निर्वाचन आयोग की अपील
SIR Process : निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लें और अपने साथ-साथ परिवार एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, ताकि मतदाता सूची पूर्ण और सटीक बनाई जा सके।


