टीआरपी डेस्क। NSUI Leader Punished : कांकेर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म करने वाले NSUI नेता रूहाब मेमन को अदालत ने 10 साल कैद और ₹1,500 जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी ने छात्रा को कार में बंधक बनाकर मारपीट की और असके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने पीड़िता को मुंह खोलने पर कार से कुचलने और जान से मारने की धमकी दी।
क्या है पूरा मामला ?
यह घटना 16 नवंबर 2022 की है। 22 वर्षीय छात्रा को रूहाब मेमन ने घड़ी चौक पर मिलने के लिए बुलाया। छात्रा के कार में बैठते ही आरोपी उसे केशकाल ले गया। लौटते समय उसे सिंगारभाट के जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान रूहान ने पीड़िता को दांतों से काटकर उसे घायल भी कर दिया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को मुंह खोलने पर कार से कुचलकर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस और अदालत की कार्रवाई
NSUI Leader Punished : पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी कर अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत में 21 गवाहों की गवाही के आधार पर सभी आरोप साबित हुए, जिसके बाद अदालत ने रूहाब मेमन को सजा सुनाई।


