टीआरपी डेस्क। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने तोशाखाना-II भ्रष्टाचार मामले में दोनों को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला साल 2021 का है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की ओर से इमरान खान को एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट उपहार में दिया गया था। जांच में सामने आया कि इस ज्वेलरी की वास्तविक कीमत करीब 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, लेकिन इसे केवल 58 लाख रुपये में खरीदा गया, जो नियमों का उल्लंघन माना गया। अदालत ने इसे सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया।

अदालत के आदेश के मुताबिक, इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा दी गई है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं में कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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यह फैसला अदियाला जेल में स्थापित विशेष कोर्ट रूम में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया। उल्लेखनीय है कि इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

हालांकि, तोशाखाना-I मामले में अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। इमरान खान की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे तोशाखाना-II मामले में आए इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।