टीआरपी डेस्क। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सौम्या चौरसिया की ओर से गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई थी, लेकिन जांच एजेंसी ACB-EOW ने इसका कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। अब उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाना है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ACB में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कथित शराब घोटाले का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक संगठित सिंडिकेट के माध्यम से किया गया।

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