बिलासपुर। प्रदेश भर में संचालित सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर अब प्रशासन की निगरानी में आ गए हैं। निर्देश जारी किए गए हैं कि पेट शॉप संचालक अपने व्यवसाय शुरू होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य पशु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराएं। वहीं, कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को एनिमल ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग नियम, 2017 के तहत पंजीकरण कराना होगा।

क्या कहता है नियम..?

पेट शॉप नियम, 2018 की धारा 2(ए) के अनुसार, पेट एनिमल की श्रेणी में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हैम्स्टर, चूहे तथा पिंजरे में रखे जाने वाले रंग-बिरंगे विदेशी पक्षी शामिल हैं। इन सभी की बिक्री या देखरेख करने वाली दुकानों के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर के संचालकों को अपना आवेदन जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं के कार्यालय में जमा करना होगा। यह कार्यालय आवेदन को आगे रायपुर स्थित राज्य पशु कल्याण बोर्ड को भेजेगा, जहां अंतिम पंजीयन किया जाएगा।

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राज्य पशु कल्याण बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि जो पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे 5 दिनों के भीतर पुराने कंपोजिट भवन स्थित संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय से संपर्क कर सही तरीके से आवेदन जमा करें। तय समय सीमा के बाद बिना पंजीयन चल रही दुकानों और केंद्रों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।