रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक चलने वाली पार्टियों और हुड़दंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब शहर के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बार और क्लब रात 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने होंगे। पुलिस ने साफ कर दिया है कि समय सीमा के बाद बिलिंग पाए जाने पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि देर रात तक संचालित होने वाले क्लबों और ढाबों में अक्सर मारपीट और अपराध की खबरें आती हैं। पुलिस के इस सख्त फैसले से शहर की कानून व्यवस्था में सुधार होगा और नशे की हालत में होने वाले हादसों पर रोक लगेगी।
पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात 12 बजे के बाद प्रतिष्ठान में कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं होना चाहिए। यदि चेकिंग के दौरान उल्लंघन पाया गया, तो केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि मैनेजर और प्रबंधन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों का लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रशासन को सिफारिश भेजी जाएगी।
पार्सल सेवा को राहत, सुरक्षा के कड़े निर्देश
पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सभी संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है…
CCTV अनिवार्य: संस्थान के हर कोने और प्रवेश द्वार पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए।
पार्किंग व्यवस्था: सड़क पर जाम न लगे, इसके लिए पर्याप्त पार्किंग का इंतजाम प्रबंधन को करना होगा।
फूड पार्सल: रात 12 बजे के बाद केवल फूड पार्सल सेवा की अनुमति रहेगी, बिठाकर खिलाना प्रतिबंधित होगा।
पुलिस को सूचना: किसी भी विशेष कार्यक्रम या पार्टी की जानकारी पहले ही संबंधित थाने को देनी होगी।
आज रात से ही शहर के प्रमुख इलाकों जैसे वीआईपी रोड, तेलीबांधा और शंकर नगर में पुलिस की विशेष टीमें गश्त करेंगी। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर तत्काल चालानी कार्रवाई और तालाबंदी की जा सकती है।



