बलौदा बाजार। भाटापारा के पास स्थित ग्राम खोकली में स्थित अविनाश इंडस्ट्रीज का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघनों के कारण निलंबित कर दिया गया है। यहां के वायरल हुए वीडियो के बाद एफडीए की जांच में पता चला कि पोहा बिना मास्क, हेड कवर और दस्ताने के तैयार किया जा रहा था। यहां स्वच्छता और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का अभाव भी पाया गया।

छत्तीसगढ़ के खोकली में मौजूद अविनाश इंडस्ट्रीज का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उल्लंघनों के चलते उठाया गया। जिले में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निरीक्षण अभियान चलाया।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल

निरीक्षण के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में पोहा तैयार करने वाले कर्मचारी मास्क, हेड कवर और दस्ताने के बिना काम कर रहे थे। साथ ही यह काम अस्वच्छ वातावरण में किया जा रहा था। वार्षिक स्वास्थ्य जांच की रिकॉर्डिंग और उचित कीट नियंत्रण के उपाय भी नहीं पाए गए थे।

See also  विश्व वानिकी दिवस पर वृक्ष संपदा योजना का होगा शुभारंभ, कृषकों की बढ़ेगी आय

दरअसल एक दिन पूर्व ही इस पोहा फैक्ट्री का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर किसी शख्स ने वायरल किया था। कुछ ही घंटों में यह वीडियो प्रदेश नसे निकल कर देश भर में वायरल हो गया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर फ़ूड सेफ्टी ने यहां छापा मारा।

जिला प्रशासन ने जारी किया प्रेस नोट

इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट में अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी ने बताया कि ऑनलाइन वायरल विडियो को संज्ञान में लेते हुये फर्म अविनाश इन्डस्ट्रीज खोखली, भाटापारा का जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म में फूड हेंडलरों के द्वारा बिना मॉस्क, हेडकवर, ग्लब्स लगाये हुए अस्वास्थ्यकर दशाओं में पोहे का विनिर्माण किया जाना पाया गया।

फर्म में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व विनियम के तहत् फूड हैंडलरों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण दस्तावेज व किट,पेस्ट नियंत्रण संबंधित समुचित उपाय नहीं पाया गया, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने नायलोन पोहा का विधिक नमूना लेकर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिया है। फर्म को सुधारात्मक नोटिस जारी कर फर्म का खाद्य लायसेंस ( अनुज्ञप्ति) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जावेगी तथा लायसेंस (अनुज्ञप्ति ) बहाली के बाद ही फर्म का संचालन किये जाने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो देखिए :