सरगुजा। अंबिकापुर जिले में पशुधन विकास विभाग में हितग्राहियों व समिति के करोड़ों रूपए की राशि के गबन का मामला उजागर हुआ था। इस घोटाले की जांच के बाद विभाग के सहायक ग्रेड-02 प्रदीप कुमार अम्बष्ट को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में विभाग के उप संचालक ने पुलिस थाने में FIR दर्ज करा दी है।
इस तरह हुआ घोटाला
पशुधन विकास विभाग में हुए पहले मामले में हितग्राहियों के अंशदान की राशि 44,54,700 (चौवालिस लाख चौवन हजार सात सौ रूपये) उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अम्बिकापुर जिला सरगुजा के खाता क्रमांक 32384036588 में जमा नहीं की गई। वहीं दूसरे मामले में पशु रोगी कल्याण समिति सरगुजा के खाता क्रमांक 1037917860 में राशि 63,29,640 (शब्दों में दृ तिरसठ लाख उन्नीस हजार छह सौ चालीस मात्र) जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया था।
जांच के लिए गठित की गई समिति
इस संबंध में प्रदीप कुमार को 13 जुलाई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जिला प्रशासन द्वारा 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा 28 जुलाई 2025 व 1 अगस्त 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में पाया गया कि प्रदीप कुमार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र क्रमांक 673/ 29 जुलाई 2025 व 722/ 8 अगस्त 2025 के माध्यम से पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि प्रदीप कुमार द्वारा 14 अगस्त 2025 को उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग, अम्बिकापुर के लेटरहेड का उपयोग व्यक्तिगत कार्य में किया गया, जो शासकीय नियमों के विपरीत है।
इन तथ्यों के आधार पर प्रदीप कुमार अम्बष्ट को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पशु चिकित्सालय मैनपाट नियत किया गया है। यह मामला अब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही घोटालेबाज बाबू अम्बष्ट सलाखों के पीछे होगा। देखें निलंबन आदेश :






