Allahabad High Court decision on parole of Atiq Ahmed sons Umar and Ali Ahmed
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी मंजूर की।

CG Govt Order: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 07-04-2026 को जारी आदेश के अनुसार, अब सरकारी सेवक अपने सेवाकाल के दौरान विपश्यना ध्यान (Vipassana Meditation) के लिए विशेष छुट्टी ले सकेंगे।

मिलेगी 12 दिन की छुट्टी, पूरी सैलरी के साथ

बता दें कि राज्य शासन ने नैतिक मूल्यों के संवर्धन हेतु विपश्यना की महत्ता को देखते हुए यह फैसला लिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। 10 दिवसीय आवासीय विपश्यना शिविर के लिए यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस छुट्टी की अवधि को ‘कर्तव्य अवधि’ (On Duty) माना जाएगा और इस दौरान पूर्ण वेतन देय होगा।

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ये शर्तें रहेंगी अनिवार्य

गौरतलब है कि छुट्टी पाने के लिए शासन ने कुछ नियम भी तय किए हैं। कर्मचारियों को आवेदन के साथ विपश्यना केंद्र द्वारा जारी पंजीकरण पत्र (Admission Letter) संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिविर पूरा होने के बाद भागीदारी प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा इस छुट्टी को अर्जित अवकाश में समायोजित कर दिया जाएगा।

पूरे सेवाकाल में 6 बार मिलेगा मौका

मिली जानकारी के अनुसार, कोई भी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 6 बार इस विशेष अवकाश का लाभ ले सकता है। हालांकि, शासन ने यह भी साफ किया है कि इसके लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (TA) या अन्य व्यय सरकार द्वारा देय नहीं होगा। यह अवकाश शासकीय कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।