छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS और IFS) के सदस्यों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने इन अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में संसोधन करते हुए इसे 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा नकद भुगतान
महानदी भवन (मंत्रालय) से 25 मई 2026 को जारी आधिकारिक पत्र (क्रमांक: GENCOR/3064/2025-GAD-2) के अनुसार, यह फैसला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत इसे तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू कर दिया गया है।




