मुरुम और रेत के अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई

टीआरपी। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर बड़ा प्रहार करते हुए 2 जेसीबी मशीन और 7 ट्रैक्टरों समेत कुल 9 वाहनों को जब्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन के निर्देश पर जिला उड़नदस्ता दल ने यह सख्त कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई से गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही क्षेत्र में सक्रिय खनिज माफियाओं के हौसले पस्त होंगे और सरकारी राजस्व की चोरी रुकेगी। स्थानीय नदियों और मैदानी इलाकों में बिना अनुमति के हो रहे मुरुम और रेत के अवैध दोहन पर रोक लगने से क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन सुरक्षित रहेगा।

कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन के मार्गदर्शन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले के संवेदनशील इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सिवनी और मरवाही क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध मुरुम उत्खनन की गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर छापेमारी कर अवैध कार्य में लगी 2 जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टरों को रंगे हाथों पकड़कर जब्त कर लिया।

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इसी तरह कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मरवाही, कोलबीरा और कोटमी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 4 अन्य ट्रैक्टरों को भी पकड़ा गया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए नजदीकी पुलिस थानों के सुपुर्द कर दिया गया है। वाहन मालिकों पर तगड़ा अर्थदंड (जुर्माना) लगाने के बाद ही वाहनों की रिहाई संभव होगी।

इस सफल कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, खनिज सिपाही शिवकुमार लहरे, नगर सैनिक सतीश साहू एवं साहिब गनी की मुख्य भूमिका रही।

कुल जब्त वाहन: 9 गाड़ियां (2 जेसीबी मशीन और 7 ट्रैक्टर)

कार्रवाई के मुख्य क्षेत्र: सिवनी, मरवाही, कोलबीरा और कोटमी

अवैध सामग्री: भारी मात्रा में मुरुम (लाल मिट्टी) और नदी की रेत

खनिज विभाग और जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मुरुम, रेत और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने आस-पास हो रहे किसी भी तरह के अवैध उत्खनन की जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

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