रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रविवार को होने वाली नीट (NEET 2026) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने रायपुर कमिश्नर और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि छात्र कुणाल तरुनाकर को पूरी सुरक्षा और उचित पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाए और परीक्षा खत्म होने के बाद वापस जेल लाया जाए।

खमतराई पुलिस ने किया था गिरफ्तार, आरोप पत्र लंबित

आवेदक छात्र के खिलाफ रायपुर के खमतराई थाने में अपराध क्रमांक 430/2026 दर्ज है। उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया है। चूंकि मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोर्ट में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले को तीन सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।

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वकील ने दी दलील, जेल में मिलेगी अध्ययन सामग्री

छात्र की ओर से एडवोकेट अनुकूल विश्वास ने हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत अंतरिम आवेदन (Interim Application) पेश कर अस्थायी जमानत की मांग की थी। वकील ने दलील दी कि छात्र का 21 जून 2026 को केंद्रीय विद्यालय रायपुर में नीट (NEET) का एग्जाम है, जिसके लिए उसका एडमिट कार्ड भी कोर्ट में संलग्न किया गया। कोर्ट ने मानवीय आधार पर छात्र को परीक्षा की अनुमति देने के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया कि जेल प्रशासन उसे जेल के भीतर ही आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए ताकि वह परीक्षा के लिए बची हुई तैयारी पूरी कर सके।