बिलासपुर। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्षदों और महापौर ने सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होने का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी।
कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के नेतृत्व में लगाई थी याचिका
भिलाई नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर के नेतृत्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सामान्य सभा से नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। इसके बावजूद आयुक्त लगातार कार्य कर रहे हैं और राज्य शासन ने भी उन्हें नहीं हटाया है।
सामान्य सभा का प्रस्ताव बना था आधार
पार्षदों ने इसी आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया था। भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद से यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था।
हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद आयुक्त राजीव कुमार पांडेय अपने पद पर बने रहेंगे और निगम का कामकाज पहले की तरह देखते रहेंगे।



