रायपुर में अनाधिकृत पोस्टर, बैनर और विज्ञापनों पर चलेगा सख्त अभियान
रायपुर में अनाधिकृत पोस्टर, बैनर और विज्ञापनों पर चलेगा सख्त अभियान

Raipur : रायपुर नगर पालिक निगम ने राजधानी शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। शहर में बिना अनुमति लगाए गए अनाधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स, फ्लेक्स, पोस्टर्स और बैनरों पर अब आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम जल्द ही ई-चालान प्रणाली लागू करने जा रहा है, जिससे मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकेगा।

नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, विज्ञापन एजेंसियों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त निर्देश

निगम ने साफ किया है कि दुकानों पर बिना अनुमति केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही लिखा जा सकता है। किसी भी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार बिना पूर्व अनुमति के करना पूरी तरह अनाधिकृत माना जाएगा।

एक सप्ताह की मोहलत: दुकानदारों को विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिनों के भीतर सभी अनाधिकृत विज्ञापन खुद हटाने या अनुमति लेने का समय दिया गया है।

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₹50,000 का जुर्माना: अवधि समाप्त होने के बाद निरीक्षण कर सीधे ₹50,000 का ई-चालान और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर तय किए गए जुर्माने की दरें

उल्लंघन का प्रकार निर्धारित जुर्माना / कार्रवाई
दुकानों पर अनाधिकृत ब्रांडिंग ₹50,000 + हटाने व विज्ञापन शुल्क
अनाधिकृत होर्डिंग लगाना न्यूनतम ₹1,00,000 + विज्ञापन शुल्क
बिना अनुमति बल्क विज्ञापन ₹10,000 (प्रति आयोजन)
बिना अनुमति हवाई विज्ञापन ₹2,00,000 (प्रति आयोजन)
दिशासूचक बोर्ड शुल्क न देना ₹5,000 जुर्माना (7 दिन में सालभर का शुल्क भरना अनिवार्य)
सार्वजनिक स्थान पर अवैध पोस्टर ₹5,000 जुर्माना

पोस्टर और फ्लायर्स के लिए चिन्हांकित स्थान (जोन-वार सूची)

सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों और सरकारी भवनों पर पोस्टर चिपकाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पोस्टर्स और फ्लायर्स केवल निगम द्वारा तय किए गए इन स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं:

जोन 1: दम्मानी पेट्रोल पंप के पास बस स्टॉप, सोनडोंगरी नाला, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल के पास।

जोन 2: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड।

जोन 3: जोन 03 कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड।

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जोन 4: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब।

जोन 5: गोल चौक (डी.डी. नगर), रिंग रोड (यशिका सेलून के सामने), चंगोराभाठा बाजार चौक मंच, लाखेनगर चौक।

जोन 6: ISBT गेट-3 बाउंड्री वॉल, रिंग रोड दुर्गा मंदिर वाचनालय/अस्पताल दीवार, भाठागांव पौनी पसारी बाजार दीवार।

जोन 7: कबीर चौक फ्लाईओवर के नीचे।

जोन 8: पौनी पसारी सब्जी मंडी (शिवाजी नगर)।

जोन 9: मढ़िया तालाब, गारमेंट फैक्ट्री (पाम बेलाजियो के सामने), दलदल सिवनी, जोरा और फुंडहर पानी टंकी परिसर।

जोन 10: जोन कार्यालय बाउंड्री वॉल, आंगनबाड़ी (वार्ड 52), अमलीडीह गौठान।


FAQ

प्रश्न 1: दुकानों पर ब्रांडिंग या विज्ञापन लगाने पर कितना जुर्माना लगेगा?

उत्तर: बिना नगर निगम की पूर्व अनुमति के दुकानों पर किसी भी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद का विज्ञापन लगाने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रश्न 2: क्या दुकानों को अनाधिकृत विज्ञापन हटाने के लिए समय दिया गया है?

उत्तर: हां, दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह का समय दिया गया है।

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प्रश्न 3: पोस्टर और फ्लायर्स चिपकाने के लिए निगम की क्या नीति है?

उत्तर: पोस्टर और फ्लायर्स केवल नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन में चिन्हांकित स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं। किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा।

प्रश्न 4: बिना अनुमति हवाई विज्ञापन या बल्क विज्ञापन करने पर क्या दंड है?

उत्तर: बल्क विज्ञापन पर ₹10,000 प्रति आयोजन तथा हवाई विज्ञापन पर ₹2,00,000 प्रति आयोजन का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 5: नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई किस माध्यम से की जाएगी?

उत्तर: नगर निगम रायपुर द्वारा ई-चालान प्रणाली के माध्यम से मौके पर ही जुर्माना और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।