Railways Extra Luggage: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा और डिजिटल फैसला लिया है। अब ट्रेन यात्रियों को अपने साथ अतिरिक्त सामान (लगेज) ले जाने के लिए हवाई यात्रा (फ्लाइट) जैसी अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई नीति के तहत, यात्री अब स्टेशन के पार्सल काउंटर के चक्कर काटे बिना ही घर बैठे अपने अतिरिक्त सामान की बुकिंग कर सकते हैं। यह नया नियम 31 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है।
पार्सल काउंटर के चक्करों से मिलेगी मुक्ति
नए नियमों के अनुसार, अब यात्रियों को अलग से लगेज या पार्सल काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री अपना कन्फर्म टिकट बुक करते समय या यात्रा से पहले IRCTC पोर्टल या रेलवे के पार्सल पोर्टल पर जाकर अग्रिम सामान की घोषणा कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
ध्यान दें: यह सुविधा केवल उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास कन्फर्म आरक्षित टिकट (Confirmed Ticket) है।
किस क्लास में कितना सामान ले जाना है मुफ्त?
रेलवे ने अलग-अलग श्रेणी (Class) के अनुसार सामान की मुफ्त सीमा (Free Limit) और अधिकतम वजन सीमा तय की है:
एसी फर्स्ट क्लास (AC First Class): 70 किलोग्राम तक सामान पूरी तरह मुफ्त है। शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं।
एसी 2-टियर और फर्स्ट क्लास (AC 2-Tier & First Class): 50 किलोग्राम तक मुफ्त; शुल्क के साथ अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम है।
स्लीपर क्लास (Sleeper Class): 40 किलोग्राम तक मुफ्त; शुल्क के साथ अधिकतम सीमा 80 किलोग्राम है।
सेकंड क्लास (General/Second Class): 35 किलोग्राम तक मुफ्त; शुल्क के साथ अधिकतम सीमा 70 किलोग्राम है।
नोट: AC 3-Tier, AC 3-Economy और AC Chair Car के यात्री इस ऑनलाइन अतिरिक्त बुकिंग का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि इन श्रेणियों में मुफ्त सीमा और अधिकतम अनुमत सीमा दोनों ही 40 किलोग्राम तय की गई है।
कोच के भीतर बैग के आकार की सीमा
रेलवे ने कोच के अंदर ले जाने वाले बैग्स का साइज भी निर्धारित किया है:
AC 3-Tier, AC 3 Economy, AC Chair Car: 55 cm x 45 cm x 22.5 cm
AC First Class, AC 2-Tier, Sleeper & General Class: 100 cm x 60 cm x 25 cm
कैसे करें बुकिंग और क्या है जुर्माना?
अतिरिक्त सामान बुक करने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान या बाद में पोर्टल पर एक्स्ट्रा वजन की जानकारी दर्ज करनी होगी। लगेज बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क ₹30 रखा गया है।
यदि कोई यात्री बिना अग्रिम बुकिंग के निर्धारित सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे उससे सामान्य दर से 6 गुना तक जुर्माना वसूल सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या बिना कन्फर्म टिकट के ऑनलाइन अतिरिक्त सामान बुक किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों के लिए उपलब्ध है जिनके पास कन्फर्म आरक्षित (Confirmed) टिकट है।
Q2. अतिरिक्त लगेज बुक करने के लिए न्यूनतम शुल्क कितना है?
उत्तर: रेलवे पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त सामान (लगेज) बुक करने का न्यूनतम शुल्क ₹30 तय किया गया है।
Q3. स्लीपर क्लास और एसी फर्स्ट क्लास में कितना सामान मुफ्त ले जा सकते हैं?
उत्तर: स्लीपर क्लास में यात्री 40 किलोग्राम तक और एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुफ्त ले जा सकते हैं।
Q4. क्या एसी 3-टियर (AC 3-Tier) के यात्री अतिरिक्त सामान ऑनलाइन बुक कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, AC 3-Tier, AC 3-Economy और AC Chair Car के लिए मुफ्त और अधिकतम सीमा दोनों ही 40 किलोग्राम निर्धारित है, इसलिए इस श्रेणी में ऑनलाइन एक्स्ट्रा बुकिंग की अनुमति नहीं है।
Q5. अगर बिना बुकिंग के एक्स्ट्रा सामान ले जाते पकड़े गए तो कितना जुर्माना लगेगा?
उत्तर: यदि आप बिना अग्रिम बुकिंग के निर्धारित सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते पाए जाते हैं, तो रेलवे द्वारा सामान्य दर का 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।


