हथियारों के साथ प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों गोंगपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर
हथियारों के साथ प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों गोंगपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर

जीपीएम। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय में सोमवार को किए गए धरना, प्रदर्शन और रैली को लेकर पुलिस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित 15 से अधिक धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इन पर दो महिलाओं के घर में घुसकर गाली-गलौच, धमकी और तोड़फोड़ करने की एफआईआर भी दर्ज की गई है।

25 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

गौरेला में गोंगपा ने कल 25 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। इनमें कई लोगों ने अपने पारंपरिक हथियार भी रखे थे। इस दौरान वे कलेक्टोरेट के भीतर प्रवेश कर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को नियंत्रित के लिए आंसू गैस छोड़ी और लाठियां भी चलाई। एक पदाधिकारी के राम ने इस दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में अपने ऊपर मिट्टी तेल भी छिड़क लिया था। इससे भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। गोंगपा पदाधिकारियों का कहना था कि 25 अप्रैल को उन्होंने जो 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। गोंगपा नेताओं से बात करने के लिए एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि मांगों पर कार्रवाई की जा रही है, प्रक्रिया में है।

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अनुमति के बिना प्रदर्शन का आरोप

गौरतलब है कि प्रदेश में बिना अनुमति आंदोलन, धरना, प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। इस नियम का उल्लंघन करने के मामले में गोंगपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस में दो महिलाओं ने रिपोर्ट लिखाई कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने उनके सारबहरा स्थित घर पर जबरन प्रवेश किया और उनसे गाली गलौच की, धमकी दी और तोड़फोड़ की। महिलाओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने अलग से 147, 148, 149, 427, 294, 506 तथा 452 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

प्रदर्शन हुआ उग्र तो भांजी लाठियां

जीपीएम पुलिस ने बताया कि 6 जून को प्रदर्शन के दौरान रेनाल्ड स्कूल के सामने प्रदर्शनकारियों को पहली बैरिकेडिंग पर रोक लिया गया। यहां पर गोंगपा के एक पदाधिकारी ने पेट्रोल छिड़ककर खुद पर आग लगाने की धमकी दी। पुलिस प्रशासन से उसे सुरक्षित किया। कार्यकर्ता अपने साथ धनुष, फरसा, कुल्हाड़ी, तलवार, डंडे लेकर प्रदर्शन में आए थे। जब वे कलेक्टोरेट की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस से उनकी झूमा-झटकी हुई। उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया गया। उक्त प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। इस पर उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 153, 153(क), 353, 186, 332, 294, 506, 109, 285, 116, 117 आईपीसी एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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