नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने वाली मांग की याचिका खारिज कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे दिलाने वाली केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज की है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को पहले यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था। लेकिन पीड़ित इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने अधिक ज्‍यादा मुआवजे की मांग के लिए कोर्ट गए थे। केंद्र सरकार ने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन से 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2010 में मुआवजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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