रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाले पदस्थ पुलिस अफसरों और कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) देयक को लेकर गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में पुलिस कर्मियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट का निराकरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचार्य) नियम 2013 के अनुसार करने का निर्देश दिया गया है।
देखें आदेश
