रायपुर। चुनाव से पहले पिछले एक साल से लगातार ईडी की कार्रवाई के हलाकान कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है।

अपनी रिट याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार ने तर्क दिया था कि पीएमएलए का इस्तेमाल गैर-भाजपा राज्य सरकार के सामान्य कामकाज को डराने, परेशान करने और परेशान करने के लिए किया गया था। ईडी की कार्रवाई को बाद दो आईएएस और कई कारोबारी जेल में बंद है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. की खंडपीठ ने राज्य को अनुमति दे दी।

राज्य की दायर याचिका की वापसी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा खुली अदालत में सूचित किए जाने के एक दिन बाद हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा के लिए एक विशेष तीन-न्यायाधीश पीठ का गठन किया है, जिसने पीएमएलए में पेश किए गए संशोधनों को बरकरार रखा था।

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