रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं के लिए शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान के संबंध में जानकारी दी गई है।

एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

पढ़ें आदेश

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर

See also  आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा कल, घर से निकलने से पहले अभ्यर्थी पढ़ लें ये जरूरी दिशा-निर्देश, नहीं तो हो सकती हैं परेशानियां !

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।