राहत
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किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर। हाई कोर्ट के रोक के बाद फिलहाल अनिल टुटेजा और यश टुटेजा पर ACB कार्रवाई से राहत मिल गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की थी, जिसे कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर कार्रवाई पर रोक लगाई जा चुकी थी। एसीबी की जांच शुरू होने पर टुटेजा ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, मगर शीर्ष कोर्ट हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में टुटेजा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में इसी मामले में नोएडा, यूपी में अपराध दर्ज किया जा चुका है। एक ही मामले में दो अपराध दर्ज नहीं किए जा सकते। सुनवाई के बाद जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच ने अगले आदेश तक अनिल टुटेजा व यश टुटेजा के विरुद्ध किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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