टीआरपी डेस्क। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100 फीसदी मिलान कराने पर अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। 100 फीसदी मिलान को लेकर पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। दरअसल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100 फीसदी मिलान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
पीठ ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा, हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में, 26 अप्रैल, 2024 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका में तर्क दिया गया कि 26 अप्रैल के फैसले में स्पष्ट गलतियां और त्रुटियां हैं।
पुनर्विचार याचिका में कहा गया था, यह कहना सही नहीं है कि (ईवीएम मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने से) परिणाम में अनुचित रूप से देरी होगी या इसके लिए पहले से तैनात लोगों से दोगुने लोगों की आवश्यकता होगी… मतगणना हॉलों की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती में गड़बड़ी न हो।