रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर और रायपुर के व्यापारी प्रीतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया।

क्या मामला था?

2021 में, एसीबी (आर्थिक अपराध शाखा) और ईओडब्ल्यू (आय से अधिक संपत्ति जांच विभाग) ने आईपीएस जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई में जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर पर भी आरोप लगाए गए। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना काम किए फर्जी भुगतान प्राप्त किया और जीपी सिंह को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित किया।

मनप्रीत कौर के वकील हिमांशु पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच में खामियां थीं और पिछले 10 वर्षों की आय का सही आकलन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए एफआईआर खारिज कर दी। मनप्रीत कौर विभिन्न कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हाईकोर्ट का यह निर्णय उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बता दें कि इससे पहले, हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को भी खारिज कर दिया था।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।