रायपुर। यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों के बाद शहर के आटो पार्ट्स विक्रेताओं की नकेल कसनी शुरू की है। इनकी बैठक लेकर पटाखे की आवाज निकालने वाले मोडिफाई सालसेंसर नही बेचने की हिदायत दी गई। इसके बाद भी इस तरह के सालसेंसर बेचते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 181 (क) के तहत छह माह तक कारावास, एक लाख रूपये तक जुर्माने का या दोनो से दण्डित करने की चेतावनी दी गई है।

बैठक के दौरान विक्रेताओं को समझाया गया कि मानक के विपरीत पार्ट्स लगाना एवं बेचना दोनों में दण्ड का प्रावधान है। गौरतलब है कि वर्तमान में रायपुर शहर के कई बुलेट वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर लापरवाही पूर्वक सार्वजनिक मार्ग में पटाखे की आवाज एवं बंदूक की गोली जैसे आवाज निकालकर वाहन चला रहे है। इससे अन्य वाहन चालकों में अचानक तेज आवाज से घबराहट में सड़क दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इस दौरान व्यवसायियों ने भविष्य में मॉडिफाइड साइलेंसर नही बेचने की बात कही है।

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