गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। आचार संहिता का उल्लंघन करना ग्राम पंचायत के सचिव को भारी पड़ गया। ग्राम पंचायत तरई गांव का सचिव किशन राठौर, सेमरा पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच की विजय रैली में शामिल हुआ और नारेबाजी की। इस मामले में वीडियो फुटेज के साथ शिकायत की गई, जिसकी जांच के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत पेंड्रा नियत किया गया है।
सर्व आदिवासी समाज ने की थी शिकायत
दरअसल सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष अमर सिंह भानु ने किशन राठौर के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पंचायत सचिव एक सरकारी पद है। मगर, वह चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस संबंध में वाट्स एप के माध्यम से सबूत भी प्रस्तुत किए गए थे।
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खंड-गौरेला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और वीडियो प्रमाणों की पुष्टि के बाद स्पष्ट हो गया कि किशन राठौर ने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम, 1998 के नियम 4 के तहत यह आचरण दंडनीय माना गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत राठौर को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान किशन राठौर को जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, लेकिन पंचायत के प्रशासनिक कार्य से दूर रखा जाएगा।
