हाईकोर्ट
CG News: High Court stays the State Information Commissioner selection process, know what is the matter

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को खारिज करते हुए निजी स्कूलों को 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा से अलग कर दिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अन्य दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।

हाई कोर्ट का फैसला; निजी स्कूलों को मिली छूट

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं शिक्षा विभाग नहीं बल्कि स्कूल खुद अपने तरीके से आयोजित करेंगे। हालांकि, जो निजी स्कूल केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति होगी।

क्या था मामला?

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने के शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों और अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि वे पहले से ही सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब तक इन कक्षाओं की परीक्षाएं होम एग्जाम के रूप में होती थीं। सत्र के अंत में अचानक केंद्रीयकृत परीक्षा लागू करने के फैसले के खिलाफ उन्होंने कोर्ट का रुख किया।

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परीक्षा की वापसी और विवाद

2010-11 में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई थी। हालांकि, इसके चलते विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हुई, जिसके बाद सरकार ने फिर से केंद्रीयकृत परीक्षा लागू करने का निर्णय लिया। इस संबंध में 3 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे।

अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद निजी स्कूलों को इस परीक्षा से छूट मिल गई है, और वे अपने स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करेंगे।