India’s Got Latent Row: पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए उनका पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है।

जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा रणवीर के खिलाफ जांच पूरी होने की जानकारी दिए जाने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इलाहबादिया से कहा है कि वह अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।

सभी एफआईआर को एक साथ सुनवाई पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने के अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा।

पहले भी मिली थी गिरफ्तारी से राहत

18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को “इंडियाज गॉट लैटेंट” यूट्यूब शो के दौरान की गई टिप्पणियों के चलते दर्ज विभिन्न एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह अपना पासपोर्ट ठाणे के साइबर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी के पास जमा करें।

पॉडकास्ट फिर से शुरू करने की इजाजत

3 मार्च को अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट “The Ranveer Show” फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि वह “नैतिकता और शालीनता” बनाए रखें और कार्यक्रम को सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएं।

पॉडकास्ट पर लगी थी रोक

इलाहाबादिया, जिन्हें डिजिटल दुनिया में ‘BeerBiceps’ के नाम से भी जाना जाता है, पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो “India’s Got Latent” के दौरान माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणियों के कारण मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने शुरुआत में इलाहबादिया को उनके पॉडकास्ट से जुड़े किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण से रोक दिया था, ताकि विचाराधीन मामलों पर असर न पड़े।

कई कॉमेडियन भी हैं आरोपी

रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के अलावा, असम में दर्ज एफआईआर में अन्य कॉमेडियन जैसे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा के नाम भी शामिल हैं।