बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जारी शेड्यूल के अनुसार, न्यायालय 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) 2025 तक गर्मी अवकाश के चलते बंद रहेगा। न्यायिक कार्य 9 जून (सोमवार) से पुनः आरंभ होंगे।

हालांकि अवकाश के दौरान न्यायिक कामकाज पूरी तरह नहीं रुकेगा। विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया है, जो 13, 15, 20, 22, 27, 29 मई और 3 व 5 जून को मामलों की सुनवाई करेंगी। इन पीठों की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी कार्य किया जा सकेगा।
अवकाशकालीन दिशा-निर्देश
- गर्मी अवकाश में भी सभी प्रकार के सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी।
- आपात स्थिति में अवकाश न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य न्यायाधीश को कार्य के लिए नामित कर सकेंगे।
- डिवीजन बेंच के मामलों की सुनवाई के बाद समय अनुसार सिंगल बेंच केस भी सुने जाएंगे।
- रजिस्ट्री कार्यालय सप्ताह के सभी कार्यदिवसों में (शनिवार, रविवार व घोषित छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
किन मामलों पर होगी सुनवाई:
- तत्काल सुनवाई के आवेदन के साथ दाखिल सभी नए रिट, सिविल और आपराधिक मामले सूचीबद्ध होंगे।
- जमानत से जुड़े नए और लंबित मामलों को स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा, उनके लिए अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- अन्य मामलों के लिए अलग से ‘तत्काल सुनवाई आवेदन’ देना होगा।
- अवकाश पीठ के समक्ष प्रस्तुत न होने वाले मामलों को अगली नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
आवेदन की समय-सीमा
सुनवाई के लिए आवेदन संबंधित पीठ की बैठक से एक दिन पूर्व दोपहर 1:30 बजे तक जमा करना आवश्यक होगा।
यह व्यवस्था हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 की ग्रीष्मकालीन न्यायिक कार्य प्रणाली को सुचारु बनाए रखने और आपातकालीन मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।