रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत देने वाली योजना की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि अब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में नकद रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा मिलेगी।

यह योजना दुर्घटना के बाद शुरुआती 7 दिनों तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करती है, जिसकी सीमा ₹1.5 लाख प्रति व्यक्ति तय की गई है। यदि एक ही परिवार से दो लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो ₹3 लाख तक, और तीन लोगों के मामले में ₹4.5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।

किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

  • यह सुविधा केवल उन अस्पतालों में उपलब्ध होगी, जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
  • यदि किसी अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, तो उस अस्पताल को मरीज को तुरंत किसी सक्षम अस्पताल में रेफर करना होगा, और इसे पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।

ट्रामा केयर नेटवर्क का विस्तार

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही ट्रामा और पॉलीट्रामा के अंतर्गत अतिरिक्त अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय पर इलाज मिल सके। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।