महासमुंद। रेत के कारोबार को लेकर जगह-जगह हुए खूनी संघर्ष के बाद जिलों में अवैध रेत की तस्करी पर एक बार फिर अंकुश लगाने की मुहिम शुरू हो गई है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के आदेश पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। आज रायपुर जिले के चिखली रेत खदान की सीमा पर ग्राम सिरपुर, महानदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 03 वाहनों को रेत के अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया।

खनिज विभाग, पुलिस एवं राजस्व की टीम ने 03 चैन माउंटेन मशीन को अवैध रेत उत्खनन करते हुए जप्त किया गया। तीनों वाहनों को जब्त कर तुमगांव थाने के सुपुर्द किया गया है। खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

बिना परमिट रेत परिवहन पर चेतावनी

खनिज विभाग द्वारा पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।