0 महज 400 रूपये किराया पता रहे थे दुकानदार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग और राजस्व में वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिलासपुर जिले के चाटापारा और भाटापारा क्षेत्र में स्थित वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से जमे 42 किरायेदारों के पुराने किराया एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया है। अब इन सभी को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार नई बाजार दर पर किराया देना होगा।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि यह कार्रवाई संशोधित वक्फ कानून के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों का समाज हित में सदुपयोग करना है। वर्षों से इन संपत्तियों पर कब्जा जमाए किरायेदार महज 400 रुपए प्रतिमाह तक का किराया दे रहे थे, जिससे वक्फ बोर्ड को सालभर में सिर्फ 23 हजार रुपए की आमदनी हो रही थी।
पुराने बकाये को जमा करने का आदेश
नई व्यवस्था के तहत अब सालाना किराया बढ़कर लगभग 5.40 लाख रुपए हो जाएगा। वक्फ बोर्ड ने निर्देश दिया है कि किराएदार पुराने बकाया किराए को चार किस्तों में अदा करें। साथ ही, सभी को नया एग्रीमेंट कराना अनिवार्य होगा
डॉ. सलीम राज ने कहा है कि वक्फ की संपत्तियां समाज की अमानत हैं और उनका उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। इस निर्णय से प्राप्त राशि का उपयोग शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाएगा।
दावा किया जा रहा है कि यह संशोधित वक्फ कानून का असर है जो अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इससे वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, वहीं समुदाय को भी इन संपत्तियों का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।