रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को अब शेयर बाजार और म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में अहम संशोधन करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। यह बदलाव भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया गया है।
नए संशोधन के तहत शासकीय सेवक अब शेयर (Shares), प्रतिभूतियां (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश कर सकेंगे। हालांकि इस अनुमति के साथ कुछ सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
इन निवेश गतिविधियों पर अब भी रहेगी रोक
संशोधित नियमों के अनुसार इंट्रा-डे ट्रेडिंग (Intraday), बीटीएसटी (Buy Today Sell Tomorrow), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जोखिमपूर्ण एवं अत्यधिक अस्थिर निवेश माध्यमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी।
