टीआरपी डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने तुर्की कंपनी सेलेबी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साचिका में सेलेबी ने BCAS द्वारा अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। BCAS ने इस निर्णय का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा बताया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने 23 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिका को अस्वीकार कर दिया है।
BCAS ने 15 मई को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया था। यह निर्णय तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन और भारत के आतंकवादी कैंपों पर हमलों की निंदा करने के कुछ दिन बाद लिया गया था। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल संचालन का प्रबंधन करते हैं।
केंद्रीय प्राधिकरण के वकील ने BCAS के निर्णय और कार्रवाई का समर्थन करते हुए विमानन सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व खतरे की ओर संकेत किया। वहीं, सेलेबी के वकील ने तर्क किया कि केंद्र सरकार का यह कदम न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और यह विमान सुरक्षा नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।
केंद्र सरकार ने 19 मई को बताया कि सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है। जानकारी के अनुसार, वर्तमान स्थिति में याचिकाकर्ता कंपनियों की सेवाओं को जारी रखना जोखिम भरा हो सकता है। गौरतलब है कि सेलेबी कंपनी भारतीय विमानन क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा समय से सक्रिय है और इसमें 10 हज़ार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कंपनी 9 एयरपोर्टस पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है।