पेशावर। पाकिस्तान की आतंकरोधी कोर्ट आतंकी संगठन जमात-उद-दावा सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टेरर फंडिंग के 2 मामलों में 6 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं। जिनमें हाफिज सईद को कोर्ट ने 2 टेरर फंडिंग केस में 5 साल 3 महीने कैद की सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि हाफिज को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई थीं जिनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल है। डॉन न्यूज के मुताबिक, सीटीडी ने कहा है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।

See also  मेजर गोगोई का कोर्ट मार्शल पूरा, नहीं मिलेगा प्रमोशन

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।