टीआरपी डेस्क। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक बद्री सिंह भुवाल को मृतक के परिजनों से 5 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रथम दृष्टया भ्रष्ट आचरण पाए जाने पर यह कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, थाना नंदिनी में दर्ज मर्ग पश्चात धारा 106(1), 285 बीएनएस के प्रकरण में विवेचक प्रधान आरक्षक बद्री सिंह भुवाल पर मृतक के रिश्तेदार से 5 हजार रुपये की मांग कर राशि लेने का आरोप है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग में लाइन अटैच किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान प्रधान आरक्षक बद्री सिंह भुवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं, एसएसपी ने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धमधा को प्रकरण की प्राथमिक जांच कर सात दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

See also  महाराष्‍ट्र: शपथ लेने के बाद बोले फडणवीस: महाराष्‍ट्र को खिचड़ी सरकार की जरूरत नहीं थी'