रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज देर शाम हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की 50% पीजी सीट के संबंध में राजपत्र का संशोधन प्रकाशित किया है।
इसमें 50% ऑल इंडिया कोट की सीट छोड़ने के बाद शेष 50 प्रतिशत नीट पी जी की मेरिट के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेज से पास किए हुए छात्रों और सुदूर आदिवासी अंचलों में सेवा दे रहे अस्सिटेंट सर्जन के लिए मेरिट आधार पर दी गई है।
नए प्रावधानों के तहत राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलजों की 50% सीटें छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्रों के लिए खुली रखी गई हैं और एम्स रायपुर के छात्रों को भी छत्तीसगढ़ राज्य के कोटे की सीटों से प्रवेश की पात्रता दी गई है! इस अधिसूचना को लेकर मेडिकल छात्रों ने अपनी खुशी का इजहार किया है।

इस नई अधिसूचना के साथ ही काउंसिलिंग को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है:



