टीआरपी डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर कानून 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, जो वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए नियमों के मुताबिक, अब 20 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी डील और 5 लाख रुपए से महंगा वाहन खरीदने पर PAN (स्थाई खाता संख्या) देना अनिवार्य कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेजी से हो रहे रियल एस्टेट निवेश और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अब हर बड़े लेनदेन की जानकारी सीधे आयकर विभाग के पास होगी, जिससे एआई (AI) और डेटा एनालिटिक्स के जरिए टैक्स चोरी रोकना आसान हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले इन नियमों से आम जनता को अब अपने बड़े खर्चों का हिसाब ज्यादा सावधानी से रखना होगा।
होटल बिल और नकद लेनदेन पर भी सख्ती
नए नियमों के तहत केवल अचल संपत्ति ही नहीं, बल्कि जीवनशैली से जुड़े खर्चों पर भी नजर रखी जाएगी। यदि आप किसी होटल में रुकते हैं और आपका बिल 1 लाख रुपए से अधिक आता है, तो वहां भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा, साल भर में 10 लाख रुपए से अधिक की नकद निकासी या जमा (Cash Deposit/Withdrawal) करने पर भी यह नियम कड़ाई से लागू होगा।
सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए भी राहत दी है। अब मेट्रो शहरों के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे इन शहरों में रहने वाले छत्तीसगढ़ी प्रवासियों को टैक्स में अधिक छूट मिल सकेगी।
बता दें कि 22 फरवरी तक मिलने वाले सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार मार्च 2026 में अंतिम गाइडलाइंस जारी करेगी। यदि आप इस अवधि में कोई बड़ी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।



